

विद्यालय छोड़ना और निष्कासन
1. जो छात्र/छात्रा विद्यालय छोड़ना चाहता/चाहती है उसे इस बात की लिखित सूचना कम से कम एक माह पूर्व प्रधानाध्यापक को देनी होगी अन्यथा एक माह का विद्यालय का शुल्क देना होगा। जो छात्र/छात्रा अप्रैल या मई में विद्यालय छोड़ते हैं और/या माध्यमिक और उच्चमाध्यमिक (10,12) कक्षा के विद्यार्थी बोर्ड-परीक्षा, फरवरी और मार्च में समाप्त करते हैं, उन्हें मार्च माह तक का शुल्क देना होगा।
2. विद्यालय को उन विद्यार्थियों को निष्कासित करने का पूर्ण अधिकार है जिनकी प्रगति संतोषप्रद नहीं है, उपस्थिति अनियमित है, जो शुल्क भुगतान की निश्चित समय पर नहीं करते हैं, जिनका चरित्र व्यवहार विद्यालय के उच्चाधिकारियों की दृष्टि से उचित नहीं है।
3. प्रत्येक विद्यार्थी से ईमानदारी, सच्चाई, स्वच्छता उचित वर्दी की अपेक्षा की जाती है। यदि कोई इन नियमों एवं आदर्शों की अवहेलना करता/करती है तो वह अनुशासन के विरूद्ध है। अनैतिकता, अधिकारी वर्ग एवं व्यवस्थापकों की आज्ञा का उल्लघंन एवं जानबूझकर विद्यालय की सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाना आदि किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक व्यवहार के कारण विद्यार्थी को निष्कासित कर दिया जायेगा।
4. विद्यालय की वार्षिक परीक्षाओं में दो बार असफल होेने पर विद्यार्थी को विद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा।
अभिभावकों से अपेक्षा की जाती है कि शैक्षिक सत्र में होने वाले अभिभावक-शिक्षक सम्मेलनों में उपस्थित हों तथा कक्षाध्यापक/अध्यापिका के पास रखे गये रजिस्टर में हस्ताक्षर करें। कम से कम तीन सम्मेलनों में उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। तीन में भी उपस्थित न होने पर समझा जायेगा कि आप अपने बालक/बालिका की शिक्षा आदि में रुचि नहीं ले रहे हैं, उदासीन है।